इस परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार परीक्षण के लिये भेजा गया माल वर्तमान मुकदमा अपराध संख्या-1019 / 09से ही सम्बन्धित था।
2.
ट्रांसपोर्टर राधेश्याम अग्रवाल का कहना है कि उसका कसूर सिर्फ ये था कि उसने नवरंग ट्रांसपोर्ट कंपनी कानपुर द्वारा अलीगढ़ भेजा गया माल शिव कुमार नामक युवक को सौंप दिया।
3.
इस तरीके से विधि विज्ञान प्रयोगशाला आगरा को भेजा गया माल नमूना, जो विशेष सत्र न्यायालय के समक्ष सील सर्वे मुहर किया गया, वह प्रयोगशाला में प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए माल को सील्ड और सुरक्षित हालत में विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजे जाने के तथ्य को अभियोजन पक्ष द्वारा सिद्ध नहीं किया गया है।